हत्‍या के दूसरे मामले में भी रामपाल व 13 को उम्रकैद

 हिसार। यहां विशेष अदालत ने बरवाला के सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल सहित 14 दा‍ेषियों काे हत्‍या के दूसरे मामले में भी अाजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्‍येक दोषी पर दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को इसी अदालत ने रामपाल सहित 15 लोगों को हत्‍या के एक मामले में आजीवन करावास की सजा सुनाई थी। मंगलवार को भादसं की जिन धाराओं के तहत सजा सुनाई गई थी आज के मामले में भी उन धाराओं के तहत ही सजा सुनाई गई।अदालत ने प्रत्‍येक दोषी पर दो लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अदालत ने मंगलवार की तरह ही एफआइआर नंबर 430 मामले में भी दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने भादसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। भादसं की धारा 120बी में आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना और धारा 343 के तहत दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी। आज जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें छह ऐसे हैं जिनको पहले मामले में भी सजा सुनाई गई थी। मंगलवार को एफआइअार नंबर 429 के मामले में सजा सुनाई गई थी। मंगलवार को विशेष अदालत के जज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देसराज चालिया ने सजा सुनाई थी। आज भी वह ही सजा का ऐलान करेंगे। पहले मामले में  रामपाल सहित 15 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। हरेक पर अलग-अलग दो लाख और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने हत्‍या के दो मामले में रामपाल सहित 23 लोगों को 11 अक्‍टूबर को दोषी क़रार दिया था।रामपाल और अन्‍य दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकीलों ने कहा कि दोनों मामलाें में सुनाए गई सजा को वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्‍होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही इस दिशा में तैयारी शुरू कर देंगे।

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