लखनउ: प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए बिजली बिल में एक रुपये प्रति यूनिट की छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। फैसले से प्रदेश के 64 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में करीब आठ लाख उद्यमी पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ समय पहले हुई आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना में इनकी संख्या निकलकर 65 लाख आई है। इनमें से करीब 64 लाख सूक्ष्म और लघु इकाइयां हैं। प्रदेश सरकार ने ओडीओपी उद्यमियों को शामिल करते हुए सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिजली बिल में रियायत देने का निर्णय लिया है, ताकि वे बाजार की प्रतियोगिता में टिक सकें। इसके तहत तय हुआ है कि योजना के दायरे में सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमी लाए जाएंगे। मशीनरी-प्लांट में 25 लाख रुपये तक निवेश होने पर उद्योग सूक्ष्म और 25 लाख रुपये से 5
करोड़ तक निवेश वाले लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तावित योजना के दायरे में आने वाले उद्यमियों को हर महीने समय से अपना पूरा बिल जमा करना होगा। इस बिल की रसीद को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पॉवर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से इसका मिलान कराने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उद्यमियों के खातों में भेज दी जाएगी। संबंधित प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने शासन के ही वित्त विभाग को भेज दिया है। चूंकि, उच्चस्तर पर सहमति के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसलिए इसे हर स्तर पर जल्द ही हरी झंडी मिलना तय माना जा रहा है।