मासूम बेटों को छत से फेंकने वाली मां को दस वर्ष की कैद

कानपुर। कलेजे के टुकड़ों को छत से फेंकने में आरोपित मां को अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित महिला घटना के बाद से ही जेल में निरुद्ध है, उसे जमानत नहीं दी गई।कल्याणपुर के ईडब्ल्यूएस आवास विकास निवासी सीमा वर्मा ने 26 मार्च 2016 की दोपहर 3.30 बजे अपने दस वर्षीय बेटे सूर्यांश और आठ वर्षीय बेटे अंश को छत से नीचे फेंक दिया था। दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया था। सूर्यांश को गंभीर चोटें आई थीं। घटना की रिपोर्ट सीमा के देवर रितेश ने नौबस्ता थाने में दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट पहुंचा तो चश्मदीद गवाह देवर रितेश और पड़ोसी सुशील ने बयान में सीमा द्वारा बच्चों को फेंकने की बात कही थी।सूर्यांश ने भी अदालत में गवाही दी कि वह अपने भाई अंश के साथ सड़क पर खेल रहा था। मां ने खाना खाने के लिए बुलाया और धूप में चलने की बात कहकर छत पर ले गई। छत की टीन पर हम दोनों को बिठा दिया और बोली कि आगे बढ़ो टीन टूटेगी नहीं। इसके बाद अंश को फेंक दिया और मुझे धक्का दे दिया। अंश सीधे रोड पर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं तारों में उलझते हुए बाइक पर गिरा इसलिए बच गया। सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता सरला गुप्ता ने बताया कि चश्मदीद गवाहों और घायल बेटे की गवाही पर न्यायालय ने महिला को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। घटना के वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही थी।

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