केन्द्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील पर लगाया 50 हजार रूपयों का जुर्माना

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ दायर एक जनहित पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाते हुए 50 हजार रूपयों का जुर्माना किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को बैन करने की भी चेतावनी दे दी।

केन्द्रीय वित्तमंत्री के खिलाफ एमएल शर्मा नाम के अधिवक्ता ने एक जनहित याचिका दायर की इस याचिका में वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के एनपीए पर जनहित याचिका दायर की थी और जेटली पर इल्जाम लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद इस वकील फटकार लगाते हुए 50 हजार रूपए का जुर्माना कर दिया, साथ ही जुर्माना भरने तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने उस वकील को बैन करने की भी चेतावनी दे दी है।

आपको बता दें कि पीआइएल दायर करने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’ वित्त मंत्री जेटली पर याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।

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