नशा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास

देहरादून। चार साल पहले नशे के खेप के साथ गिरफ्तार हुए आरोपित को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सबीर कुमार की अदालत ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि न देने पर पांच साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजन जीपी रतूड़ी ने कोर्ट को बताया कि तीन नवंबर 2014 को आरोपित विकास चौहान निवासी आशियाना विलेज, एकता विहार, निगम रोड, सेलाकुई के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आरोपित के घर से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन और गोलियां बरामद हुईं।नारकोटिक्स विभाग की तहरीर के बाद सहसपुर पुलिस ने विकास चौहान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विकास चौहान को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। उसे 20 साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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