तालाब बनाने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व भू स्वामी से सात तक मांगा जवाब

नैनीताल : हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा अंतर्गत नौसार में बरसाती नाले में दीवार खड़ी कर तालाब बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को सात जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में भू स्वामी डॉ कुमार संभव को भी दस्ती नोटिस जारी किया है।शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में खटीमा निवासी शोभनाथ व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका मेें कहा गया था कि खटीमा के नौसार में बरसाती नाला है। जिसमें अक्सर पानी बहता रहता है। यह नाला आगे जाकर पूरनपुर, नौसार, गांधीनगर, प्रतापपुर सरसरिया, माधुचौरा सहित 12 गांवों से होकर नदी में मिल जाता है। पिछले साल खसरा नंबर-117 के स्वामी डॉ कुमार संभव द्वारा नाले को पाटकर डेढ़ सौ मीटर लंबी व आठ फिट ऊंची दीवार खड़ी कर मछली उत्पादन करने को तालाब बना दिया। नाले का रास्ता भी बंद कर दिया गया। नाला अवरुद्ध करने से पिछले साल मानसून में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के साथ दो बच्चों की मौत हो गई।याचिकाकर्ता के अनुसार डॉक्टर द्वारा इसके बाद भी एक तालाब और बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दोनों तालाबों को ध्वस्त करने की मांग की गई, ताकि नाला मूल स्वरूप में बहे और क्षेत्र के लोगों को बाढ़ का सामना ना करना पड़े। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार तथा तालाब स्वामी को सात जनवरी तक जवाब दाखिल करने तथा भूस्वामी डॉक्टर को दस्ती नोटिस भी जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *