नगर निगम ने हाउस टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई

देहरादून। हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को एक और मौका देते हुए नगर निगम ने छूट की सीमा एक माह और बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 31 जनवरी तक थी, लेकिन पार्षदों ने सीमा बढ़ाने को लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा से मुलाकात की। पार्षदों ने जानकारी दी कि वार्डों में कैंप न लगने से अभी तक निगम हाउस टैक्स के लक्ष्य से काफी पीछे है। उन्होंने टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की। महापौर की ओर से छूट की सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही महापौर ने यह भी चेतावनी दी कि इसके बाद सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। अगर आपने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो फरवरी में निगम दफ्तर की दौड़ लगा लें। टैक्स में वसूली में कड़े प्रावधानों के तहत नगर निगम 28 फरवरी के बाद हर बकायेदार से पंद्रह हजार रुपये बतौर जुर्माना लेगा। महापौर ने इसके आदेश जारी कर दिए। वित्तीय वर्ष पूरा होने में महज तीन माह का समय शेष है और अब तक 50 फीसद भवन मालिकों ने नगर निगम में टैक्स नहीं जमा कराया। निगम का सालाना वसूली का लक्ष्य पचीस करोड़ रुपये है, जो अभी तक पंद्रह करोड़ ही हुआ है। निगम हर बार टैक्स में मिलने वाली 20 फीसद की छूट मार्च की अंतिम तारीख तक देता था, मगर इस बार निगम ने यह समय-सीमा 31 जनवरी तय कर दी थी। एक फरवरी से पूरा टैक्स जमा किया जाना था, लेकिन महापौर ने आमजन को एक और मौका देते हुए इसकी सीमा एक माह के लिए बढ़ा दी। महापौर ने हर वार्ड में कैंप लगाकर वसूली के निर्देश दिए हैं। टैक्स वसूली के लिए नगर निगम इस माह से वार्डों में मुनादी कराएगा। आयुक्त ने सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मुनादी कराएं और टैक्स जमा नहीं करने वालों की सूची तैयार करें। आयुक्त ने कर निरीक्षकों को टैक्स नहीं देने वाले बड़े बकायेदारों की सूची बनाने को कहा है। ऐसे बकायेदारों के खिलाफ नोटिस जारी होंगे और बाद में कुर्की करने की कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा पार्षदों ने महापौर से पिछले बजट के रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की। महापौर ने इन कामों को न सिर्फ जल्द पूरा कराने बल्कि स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन समेत अन्य समस्याओं के निराकरण की बात भी कही है।

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