लॉकडाउन की वजह से शराब के शौकीनों को अभी ओर इंतजार करना होगा। राज्य में शराब की दुकानें 3 मई के बाद केन्द्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के संबंध में दिशा-निर्देश मिलने पर ही खोले जाएंगे। केंद्र की गाइडलाइन में जो निर्देश होंगे उन्हीं के मुताबिक निर्णय किया जाएगा।
यूपी में प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर.भूसरेड्डी के अनुसार सोमवार 20 अप्रैल से प्रदेश में डिस्टलरियां अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के अलावा, शराब व बीयर आदि के उत्पादन का काम शुरू करेंगी। जब तक उनके परिसर में इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध रहेगा। मगर सैनिटाइजर के अलावा शराब, बीयर आदि की पैकिंग, मार्केटिंग व बिक्री पूरी तरह तब तक प्रतिबंधित रहेगी। इस बारे में केन्द्र व राज्य सरकार से अगले नए निर्देश नहीं आ जाते। इस अवधि में इन डिस्टलरियों में बनने वाले अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर की पैकिंग, मार्केटिंग बिक्री ही अनुमन्य रहेगी। प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें बंद रहेंगी। मगर जिलों में आबकारी कार्यालय सोमवार से खुलेंगे।