अब तीन मई तक घर में ही रहें, बाहर निकलते ही दर्ज होगी एफआईआर

तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण तीन मई की रात तक जिले में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इन सब की होम डिलीवरी ही हर दिन शाम 6 बजे तक मान्य होगी। पहले से जारी होम डिलीवरी दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास पहले की तरह ही मान्य रहेंगे।
होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़ कर पास बनवाना चाहते हैं, वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि उच्चधिकारियों के साथ बैठक में पुराने सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है।
दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए मान्य किया गया है। शर्त यह होगी कि वह दुकान का शटर डाउन करके क्रेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा।

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