कोरोना पॉजिटिव मरीज ने बस या ट्रेन में सफर किया तो होगी जेल

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि कोरोना मरीज यदि किसी भी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करेगा तो उसे तीन साल की जेल और दो लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। अब क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कोई भी मरीज कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता नहीं कर सकेगा और यदि कोई मरीज ऐसा करता है तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी।

नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद बनाए गए नए कानून के संबंध में पुलिस अधिकारियों को जानकारी देते हुए इसका पालन कराने के निर्देश दिए और कहा कि कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कानून बनाया है, जिसका पालन पुलिस कराएगी।

क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना दस हजार से एक लाख तक का होगा। इसके अतिरिक्त अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक वर्ष से तीन वर्ष सजा और जुर्माना दस हजार रुपये से लेकर एक लाख तक होगा। अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर एक से तीन साल की सजा और 50 हजार से एक लाख रुपये तक के जुर्माने और लॉकडाउन तोड़ने तथा इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

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