इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पांच अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, स्पा, स्टीम बॉथ और स्वीमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इसके मुताबिक, जो योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे, उनको कुछ निर्देशों का ध्यान रखना होगा। इसमें कहा गया है कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए।
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सामाजिक दूरी के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें। अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें। परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फुट की दूरी का ध्यान रखें। भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली जैसे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। आर्द्रता का स्तर 40-70 फीसदी तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वेंटिलेशन की भी पर्याप्त जगह हो। जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो।
लॉकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है। डस्टबिन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें। परिसर को लगातार कीटाणुरहित किया जाए। प्रवेश द्वार, इमारतें, कमरे, वॉशरूम, शौचालय और अन्य सामानों को लगातार कीटाणुरहित किया जाए।