उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं

देहरादून। कोरोना की वजह से तय कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को सामान्य कर दिया गया है। राज्य के बाहर और भीतर आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता खत्म हो गई। हालांकि कुंभ मेले को देखते हुए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य ने भी अनलॉक की नई एसओपी को जारी कर दिया। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि नए मानक एक फरवरी से लागू होंगे। आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि अभी तक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। अब इसे खत्म कर दिया गया है। बॉर्डर पर होने वाली रैंडम सैंपलिंग भी नहीं की जाएगी।

जिस क्षेत्र में केस मिलेंगे, वहीं क्षेत्र कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन का निर्धारण अब माइक्रो लेवल पर जांच के बाद ही किया जाएगा। जिस क्षेत्र में केस पाए जाएंगे, केवल उसे ही कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी की वो बेहद गहनता के साथ प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करे।उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं

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