उत्तराखंड में सरकार ने 25 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं, कोविड कर्फ्यू के अनुभव को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।
सोमवार देर रात मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक, पिछले कोविड कर्फ्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया गया। 18 मई की सुबह छह बजे से 25 मई सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। वहीं, शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
दोनों मंडलों के बीच जाने के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं
गढ़वाल से कुमाऊं मंडल में राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल, गढ़वाल के जिलों से कुमाऊं के जिलों में यात्रा के दौरान उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश की सीमा में राज्य के लोगों से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी। गढ़वाल से कुमाऊं के जिलों में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की साइट पर पंजीकरण करना होगा।