उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह छह बजे से 22 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण में और कमी आने पर 22 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक करने के संकेत भी दिए हैं।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी मीडियाकर्मियों को कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने और उसमें दी गई आंशिक रियायतों की जानकारी दी। तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकेंगे।
शादियों में 50 लोगों को अनुमति, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
एसओपी के मुताबिक, विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 20 से बढ़ाकर अब 50 तक कर दिया गया है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड की आरटीपीसीआर या रेपिड एंटीजन की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता बनी रहेगी। एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अंतिम संस्कार (शव यात्रा) में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या को भी बढ़ाकर 50 कर दिया है। अभी तक यह भी 20 तक ही निर्धारित थी।
16, 18, 21 को खुलेंगे बाजार
प्रदेश में इस सप्ताह भी बाजार तीन दिन ही खुलेंगे। 16 जून (बुधवार), 18 जून (शुक्रवार) और 21 जून (सोमवार) को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिनमें राशन, परचून, जनरल स्टोर शामिल हैं, सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगे।