नैनीताल हाईकोर्ट में आज बुधवार को कोविड काल में स्कूल खोलने के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अब इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी।
बता दें कि राज्य में बीती दो अगस्त से कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की थी।
सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए
हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं।