नाबालिग को शराब पिलाकर रेप करने पर पोक्सो कोर्ट सख्त

पॉक्सो अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि शहर कोतवाली में सात नवम्बर 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित किशोरी की नानी ने जुनैद पुत्र इस्लामू निवासी भानियावाला मुस्लिम बस्ती डोईवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।आरोप था कि पांच नवंबर 2018 को किशोरी अपनी सहेली के साथ जुनैद के घर गई थी। यहां जुनैद ने अपने साथियों को भी बुलाया और शराब का सेवन किया। सहेली के लौटने के बाद किशोरी को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन किशोरी ने अपनी नानी को आपबीती बताई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी जुनैद खान को गिरफ्तार किया। जुनैद 11 माह जेल में रहा। अदालत ने जुनैद को आठ साल की सजा सुनाई।

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