कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने सेबी संग मामला निपटाने को 69 लाख रुपये का भुगतान किया

कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ कथित प्रकटीकरण मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले को निपटाने के लिए 69 लाख रुपये का भुगतान किया है. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, कंपनी ने सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 के तहत निपटान के लिए इस साल 18 फरवरी को एक आवेदन दायर किया था. कंपनी के खिलाफ आरोपों में से एक यह था कि 13 नवंबर, 2019 और 29 जनवरी, 2020 की बैठकों में निदेशक मंडल के समक्ष कोई सीमित समीक्षा रिपोर्ट नहीं रखी गई थी, जिसमें क्रमश: 30 जून, 2019 और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के वित्तीय परिणाम स्वीकृत किए गए थे. इसके अलावा, कंपनी ने 30 जून, 2019 और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए, लेकिन उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन नहीं थे.

कहा गया, “नोटिसी ने इसलिए एलओडीआर विनियमों के विनियम 33 (3) (सी) (आई) और 33 (3) (एच) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.”एक अन्य आरोप यह था कि 23 जनवरी, 2020 को, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासा किया था कि उन्होंने वे2वेल्थ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट को बेचने के लिए निश्चित समझौते में प्रवेश किया था, जो समापन शर्तो और आवश्यक वैधानिक शर्तो के अधीन था. निपटान आदेश में कहा गया है, “हालांकि, 9 सितंबर, 2015 के सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/4/2015 में निर्धारित वे2वेल्थ की बिक्री के विवरण का खुलासा कंपनी द्वारा नहीं किया गया था.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *