बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर अब होगी कार्रवाई

कोई भी चिकित्सक अस्पताल से बाहर की दवा लिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने व वहीं से ही मरीज को दवा देने का निर्देश दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को परिसर में बने आवास में ही रहना होगा। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. वेदब्रत सिंह ने सभी सीएमओ व सीएमएस को निर्देश दिए हैं।

महानिदेशक के 18 सूत्रीय पत्र में दवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी व पीएचसी में दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि जहां पर दवा की उपलब्धता न हो, उसकी जानकारी तत्काल दी जाए। सभी डॉक्टर व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए समय-समय पर जांच कराने को भी कहा है।

उन्होंने मरीजों व तीमारदारों के बैठने, लैब के बाहर मरीज बैठने, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था कराने, अस्पताल परिसर की सफाई, रंगाई, हर्बल गार्डेन बनाने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि अस्पताल परिसर में शव वाहन, एंबुलेंस से जुड़े नोडल अधिकारी व वाहन चालक का फोन नंबर भी लिखवाया जाए।

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