- गुण्डा एक्ट में निरुद्ध आरोपियों को किया जाए जिला बदर
- एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की क्राइम मीटिंग
देहरादून। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों की क्राइम संबधी समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सीएम पोर्टल के जरिए आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश लिए। साथ ही उन्होंने गुण्डा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश अधिकारियों को दिए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि सीएम पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक दशा में दिये गये निर्धारित अवधी में होना चाहिए तथा किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही जाकर किया जाए।
एसएसपी ने कहा कि भूमि सम्बन्धित प्रकरणों में सम्बन्धित क्षेत्रधिकारी से जांच के बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। हर सप्ताह एसएसपी साइबर क्राइम से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करेंगे। थाना चौकी मे प्राप्त होने वाले साइबर क्राइम से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों का विधिक निस्तारण करें। शिकायतकर्ता को अनावश्यक साइबर थाना, साइबर सेल भेजकर परेशान न करें। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार से चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, की घटना न घटित होने पाये ,पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
एसएसपी ने नशा व ड्रग्स के दुष्परिणाम की जानकारी के लिए जनजागरूक गोष्ठियां प्रत्येक मोहल्ले व गांव में करने को कहा। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ शपथ दिलायी जाए व नशा तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कीजाए। सभी थाना क्षेत्र में पीक आवर पर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी स्वंय मुख्य चौराहों पर मौजूद रहेंगे। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीक आवर पर मैन्युअली ट्रैफिक को चलायेंगे। थाना व चौकी क्षेत्रों में लगे सरकारी व गैर सरकारी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी यदि कोई कैमरा खराब चल रहा हो तो उसे समय से ठीक किया जाएगा।
थाने से सम्बन्धित मफरुर व इनामी वांछित आरोपियों के विरूद्ध इनाम बढाने की कार्रवाई की जाए तथा अभियान चलाकर उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जाएगा। अब तक पंजीकृत किये गये गैंगस्टर के मुकदमों में आरोपियों के विरूद्ध धारा 14(1) की कार्रवाई की जाए।