हाईकोर्ट में तय समय पर निकाय चुनाव न संपन्न कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को तय समय पर निकाय चुनाव न संपन्न कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। शहरी विकास के निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में पेश होकर बताया कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इसी माह या सितंबर के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 06 सितंबर नियत की है।
उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव न संपन्न कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को कोर्ट में निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने करने को कहा था। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए थे।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में जसपुर के मोहम्मद अनवर व अन्य की अलग-अलग जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की गई। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि शहरी विकास विभाग ने चुनाव तैयारी शुरू कर ली है। सरकार अक्टूबर में निकाय चुनाव पूरा करा लेगी। कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से पेश शहरी विकास के निदेशक व अपर सचिव नितिन भदौरिया ने कोर्ट बताया कि सरकार की ओर से नए निकायों के गठन के साथ ही कई निकायों में नए सिरे से परिसीमन किया गया है। विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि छह सितंबर नियत की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *