दवा बिक्री नियमों के उल्लंघन पर तीन मेडिकल स्टोर को नोटिस, ‘स्टॉप सेल’ के आदेश

देहरादून। राजधानी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दवाओं की बिक्री और भंडारण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (बिक्री), गढ़वाल मंडल के नेतृत्व में एफडीए की टीम द्वारा 27 फरवरी 2026 को किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन सामने आया। जांच में कोर्ट रोड स्थित मां संतोषी मेडिकल स्टोर, मां संतोषी केमिस्ट और प्रेमनगर स्थित मां संतोषी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड और रजिस्टरों का रख-रखाव मानक के अनुरूप नहीं पाया गया।
निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर खामी एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं और टेपेंटाडोल इंजेक्शन के स्टॉक में मिली, जहाँ भौतिक स्टॉक और ऑनलाइन रिकॉर्ड में बड़ा अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त, एक स्टोर का क्षेत्रफल भी निर्धारित मानकों से कम पाया गया। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने इन तीनों दुकानों पर तत्काल प्रभाव से ‘स्टॉप सेल’ (दवाओं की बिक्री पर रोक) के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने संबंधित स्टोर संचालकों को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का समय दिया है; संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में उनके दवा बिक्री लाइसेंस को स्थायी रूप से निलंबित या निरस्त करने की चेतावनी दी गई है,आपको बता दे कि आर्डर होने के बावजूद भी बिक्री में रोक नहीं लग रही है ।

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