देहरादून। पीएफ अकाउंट होल्डर्स को ऐसा फायदा मिल रहा है जिसे जानने के बाद आपको खासी राहत महसूस होगी। ईपीएफओ यह सुविधा पीएफ धारकों को दे रहा है।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से दी जा रही सुविधा के तहत आप अपने खाते में जमा रकम की 90 प्रतिशत राशि से लोन ले सकते हैं और हर महीने खाते में जमा होने वाले अंशदान का इस्तेमाल लोन की किस्त के रूप में कर सकते हैं। ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर मनोज कुमार यादव ने अमर उजाला से खासतौर पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कम से कम दस खरीदार मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन करें। इसके बाद उनके लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। अब आप घर खरीद ने, घर बनाने या घर के लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकाल सकेंगे। जमीन खरीदने के लिए आप अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत निकाल सकते हैं। मसलन, अगर आपको कोई बना हुआ मकान खरीदना है तो उस पर हुडको के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपके खाते (ईपीएफ) में जमा 90 प्रतिशत अंशदान डाउन पेमेंट के तौर पर काम आ जाएगा। इसके बाद हर महीने पीएफ खाते में जमा होने वाला अंशदान आपकी मासिक लोन की किस्त का हिस्सा बन जाएगा। मसलन, अगर आपका अंशदान 3000 रुपये जमा होता है और आपकी लोन की किश्त पांच लाख रुपये की है तो आपको केवल दो हजार रुपये महीना ही किस्त देनी होगी। बाकी का पैसा पीएफ खाते से सीधे एडजस्ट होता चला जाएगा। इससे होम लोन लेना आसान होने के साथ ही 2.20 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। पीएफ की यह होम योजना 10 से 25 हजार रुपये मासिक वेतन वालों के लिए बेहतर है। यह है जरूरी नियम: पीएफ अंशधारक कम से कम ईपीएफओ में तीन वर्ष पुराना होना चाहिए। पीएफ खाते में कम से कम 20 हजार रुपये बैलेंस होना चाहिए।