देहरादून: मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने शिव सेना के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तत्कालीन शिव सेना युवा मोर्चा के अध्यक्ष को तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 25 -25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी दी कि सुमित कांबोज और तरुण मारवाह ने 2009 में शिव सेना प्रदेश अध्यक्ष और शिव सेना युवा मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया गया कि शिव सेना कार्यालय के पास हुए विवाद के दौरान शिव सेना अध्यक्ष गौरव कुमार और शिव सेना युवा मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष पंकज तायल ने सुमित कांबोज और तरुण मारवाह पर जानलेवा हमला किया था।
इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और दोनों को 3-3 साल की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया। मामले में 10 लोगों की गवाही को शामिल किया गया। हालांकि, सजा सुनाने के बाद दोनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है।