देहरादून : डोईवाला की रहने वाली एक महिला ने पति पर तलाक का नोटिस देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने कार्रवाई के लिए थाने और पुलिस अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीजेएम कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डोईवाला थाने से सोमवार को मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है।शगुफ्ता जमाल पुत्री अब्दुल कय्यूम निवासी ग्राम तेलीवाला डोईवाला के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने अदालत को बताया कि शगुफ्ता की 27 जनवरी 2002 को मुस्लिम रीति-रिवाज से अमीर अहमद पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम भुड्डी, शिमला बाईपास रोड से निकाह हुआ।निकाह के वक्त शगुफ्ता एमबीबीएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। शादी के कुछ ही दिन बाद पति ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसके चलते उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई भी बीच में छूट गई। अमीर उसका बिना बात के उत्पीड़न करने लगा। इस दौरान उसे भनक लगी कि अमीर दूसरी शादी करने की तैयारी में है। इसकी शिकायत करने पर उसके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन मामले का हल नहीं निकला। इधर एक रोज दिल्ली से आते समय अमीर ने उसे बीच रास्ते में गाड़ी से उतार दिया। इसके बाद शगुफ्ता मायके चली गई।पति से संपर्क करने पर कहा गया कि जब वह उसे बुलाएगा तभी वह आएगी। इस बीच उसे अमीर की ओर से तलाक का नोटिस भी भेज दिया गया, तब शगुफ्ता ने डोईवाला थाने को कार्रवाई के लिए तहरीर दी। काउंसिलिंग के लिए मामले को महिला हेल्पलाइन को सौंप दिया गया। यहां भी मामले का निस्तारण नहीं हो सका और न ही मामले में मुकदमे की कार्रवाई हुई। पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने डोईवाला थाने से रिपोर्ट मांगी है। मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी।