नई दिल्ली। मतदाता सूची मामला में राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं कमलनाथ तथा सचिन पायलट की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान मे मतदाता सूचियों मे गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची टेक्स्ट फार्मेट मे माँगने वाली कमलनाथ और सचिन पायलेट की याचिकाएं खारिज की हैं। याचिकाओं में मतदाता सूची में बड़ी संख्या मे फ़र्ज़ी मतदाता होने की बात कही गई थी। वहीं सचिन पायलेट की भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित थी, जिसमें राजस्थान की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। मध्यप्रदेश की मतदाता सूची मे गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और चुनाव आयोग ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों और दस फीसद वीवीपैट मतों का ईवीएम से मिलान कराए जाने की कमलनाथ की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।