काशीपुर: व्यवसाय शुरू करने के नाम पर एक युवक ने मित्र से 18 लाख रुपये लिए। नीयत खराब होने के बाद रकम देने से मना कर दिया। जिसके बाद पंचायत में चार लाख रुपये देने का समझौता हुआ। इसके बाद भी आरोपित ने रकम नहीं दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
आर्यनगर, महेशपुरा निवासी सचिन अरोरा पुत्र स्व. नारायण दास अरोरा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। उसमें उसने कहा कि कहा कि सुदामापुरी, टीचर कॉलोनी निवासी बारिन्दर सिंह पुत्र स्व. दीवान सिंह अच्छा मित्र था। 2013-14 में उसने व्यवसाय शुरू करने के लिए 18 लाख रुपये उधार लिया था। व्यवसाय शुरू होते ही रकम वापसी का वादा किया। आरोप है कि व्यवसाय शुरू होने के बाद मित्र की नीयत में खोट आ गया और उसने रकम वापस करने से इन्कार कर दिया।
15 जनवरी 2018 को पंचायत बुलाई गई। जिसमें बारिंदर द्वारा सचिन को चार लाख रुपये वापस करने का समझौता हुआ। 30 मार्च 2018 को बारिंदर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तीन लाख का चेक काटकर सचिन को दे दिया। बैंक खाते में रकम न होने की वजह से चेक कैंसिल हो गया। जिसके बाद 30 अगस्त 2018 को बारिंदर ने फिर तीन लाख का चेक दिया। वह भी रद हो गया। इसके बाद आरोपित रकम देने से फिर नानुकुर करने लगा। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अमानत में खयानत करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।