LIVE अपडेट्स
- कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सीबीआइ मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी
- कर्नाटक और बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू
- आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
- आलोक वर्मा के वकील फाली एस नरीमन का पक्ष- सीबीआइ निदेशक के दो साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या उन्हें हटाया जा सकता है।
- सीवीसी और केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए ऑर्डर कानून के हिसाब से नहीं हैं : नरीमन
- हम इसकी जांच करेंगे। हमें केवल यह देखना है कि किस तरह का अंतरिम आदेश पास किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई
- जस्टिस गोगोई ने अटॉर्नी जनरल को आदेश दिया कि जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या पूर्व जज से कराई जाए। साथ ही, एजेंसी के अंतरिम निदेशक एम नागेशवर राव कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।
- आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना मामले में सीवीसी जांच 10 दिन में पूरी हो : जस्टिस गोगोई
- जांच पूरी करने के लिए 10 दिन काफी नहीं : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
- जांच तय समय में ही पूरी होनी चाहिए और इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीवीसी के लिए आलोक वर्मा के खिलाफ जांंच करने की अवधि को 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन किया। 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
- अगली सुनवाई तक नागेशवर राव नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। वे सिर्फ रूटीन कामकाज ही देखेंगे।