उदयपुर। शादी का झांसा देकर नर्स के साथ दुष्कर्म करने वाले को स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को सुनाए फैसले में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अभियोजन सूत्रों ने बताया कि 30 दिसम्बर 2016 को एक नर्स ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया था। जिसमें उसने बताया कि वह सरकारी आवास में अकेली रहती थी। इसी दौरान उसकी पहचान भुवाली डूंगरपुर हाल सुभाष नगर अजमेर निवासी चुन्नीलाल मीणा पुत्र हलिया मीणा से हुई। जान-पहचान बढऩे पर उसने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वह उससे शादी करना चाहता है। वह लगातार उससे शादी का दबाव देता रहा।28 दिसम्बर को सुबह 6 बजे चुन्नीलाल उसके घर आया और शादी के लिए उसे मनाने लगा। उसने धोखे से झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए और दिनभर घर पर रहा। उसी शाम उसे अजमेर लेकर गया और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 30 दिसम्बर 2016 को उसने कहा कि मेरे रिटायरमेंट में दो साल बाकी है। शादी को लेकर बाद में सोचूंगा।इस तरह आरोपी ने झांसे में रखकर उसके साथ यौन शोषण किया। अम्बामाता थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मामला दर्ज किया और आरोपी चुन्नीलाल मीणा को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह व 13 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी चुन्नीलाल मीणा को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 376 में दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।