देहरादून। निजी चैनल के सीईओ उमेश कुमार पर जमीन धोखाधड़ी के पुराने मुकदमे में कार्रवाई की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।
इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। पुलिस ने कोर्ट से नए सिरे से इस मुकदमे में वारंट जारी कराने की तैयारी शुरू कर दी है। रांची के मुकदमे में यदि उमेश को जमानत मिल भी गई तो उन्हें वापस देहरादून जेल आना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव का स्टिंग आपरेशन करने में नाकाम रहे एडिटर इन्वेस्टिगेशन आयुष गौड़ को धमकाने के मामले में राजपुर पुलिस ने निजी चैनल के सीईओ उमेश कुमार की गिरफ्तारी की थी। इसी दौरान पुलिस ने रायपुर थाने में 2007 में दर्ज हुए जमीन के धोखाधड़ी के मामले में उमेश कुमार पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी।