देहरादून। सरकार ने स्कूल के बच्चों के बैग के वजन को लेकर एक नई गाइडलाइन तैयार की है। कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चों के बैग के वजन कम कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में नए नियमों को भेज दिया है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन के मुताबिक चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 के अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।