देहरादून। उत्तराखंड में अब दोपहिया से लेकर निजी व व्यावसायिक मोटर वाहनों को चलाना और उनमें सफर करना महंगा हो गया है। मंत्रिमंडल ने तकरीबन सभी प्रकार के मोटर वाहनों पर मोटर वाहन कर में इजाफा किए जाने पर मुहर लगा दी है। खासतौर पर 10 लाख से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर कर की दर वाहन मूल्य का दस फीसद तय की गई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित व कम करने के लिए विद्युत बैटरी, सोलर पावर अथवा सीएनजी संचालित वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया गया है। इन वाहनों पर कर काफी कम या शून्य भी रखा गया है। पर्वतीय मार्गों पर संचालित मंजिली गाडिय़ों पर कर की दरें मैदानी भागों की तुलना में आधी रखते हुए प्रति सीट प्रति माह कर की दर 50 रुपये रखी गई है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी गई। निजी मोटर वाहनों पर एक बार देय कर का निर्धारण वाहन मूल्य के आधार पर तय होगा। अब दोपहिया वाहनों की तीन श्रेणी 50 हजार कीमत पर वाहन कर सात फीसद, 50 हजार से एक लाख कीमत तक वाहन की कीमत का आठ फीसद, एक लाख से ज्यादा कीमत पर नौ फीसद कर दर तय की हैं। इसीप्रकार मोटर वाहन पर पांच लाख मूल्य तक आठ फीसद, पांच से आठ लाख मूल्य तक नौ फीसद और 10 लाख से अधिक वाहन पर दस फीसद तक कर लिया जाएगा।
सात से बारह सीटर कैब को राहत
छह सीट तक मोटर टैक्सी एवं सात से बारह सीट तक मैक्सी कैब के लिए क्रमश: क्रमश. 430 रुपये व 519 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही निर्धारित हैं। सरलीकरण के उदेश्य से उक्त दोनों प्रकार के वाहनों के लिए एक समान 500 रुपये प्रति सीट प्रति त्रैमास कर की नई दर निर्धारित की गई है। माल वाहन के लिए कर प्रति टन 230 रुपये के स्थान पर 270 रुपये प्रति सीट प्रति त्रैमास निर्धारित किया गया है। माल वाहन में ट्रेवलर के लिए कर की दर पहली बार 270 रुपये प्रति मीट्रिक रुपये तय की गई है।
तिपहिया वाहनों के लिए कर बढ़ाया
तीन पहिया मोटर वाहन में प्रत्येक सीट के लिए 730 रुपये के स्थान पर 800 रुपये सालाना, तीन से छह व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले मोटर वाहन के लिए कर की दर प्रति सीट 845 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये सालाना तय की गई है। दोनों मामलों में एकमुश्त कर देयता सात हजार रुपये होगी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत बैटरी या सोलर पावर या सीएनजी चालित वाहनों को देय कर में 20 फीसद की छूट दी जाएगी।
नगर बसों को कर में राहत
नगर बसों के संचाल को बढ़ावा देने को नगर निगम या नगरपालिका सीमा के भीतर संचालित नगर बसों की 85 रुपये प्रति सीट प्रति माह की दर को 50 रुपये प्रति सीट प्रति माह रखा गया है। वहीं मैदानी मार्गों में संचालित मंजिली गाडियों की वर्तमान दर में लगभग 18 फीसद की वृद्धि की गई है। अस्थायी रूप से पंजीकृत मोटर वाहनों और डीलर के कब्जे में रखे गए वाहनों की दरों में मामूली वृद्धि की गई है।
ग्रीन उपकर की दरें बढ़ाईं
पेट्रोलचलित वाहनों की तुलना में डीजलचालित वाहनों पर ग्रीन उपकर की दरें अधिक रखी गई हैं। पेट्रोल चालित कार के लिए 1500 रुपये व डीजलचालित कार के लिए 3000 रुपये हो गई है। मेलों, धार्मिक सभाओं में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए अस्थायी परमिट पर चलने वाले वाहनों, बारात, पर्यटक यात्रियों या अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारियों विशेष परमिट पर वाहन संचालन के लिए वर्तमान आठ रुपये प्रति सीट कर की दर को बढ़ाकर 10 रुपये प्रति सीट किया गया है।
कैबिनेट के फैसले
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-वर्ष 2019-20 में भी डीबीटी से होगा मफ्त दी जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की कीमत का भुगतान
-दीनदयाल होम स्टे योजना की नियमावली में बदलाव
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-विभिन्न विभागों से संबंधित कोर्ट केस के निपटारे को सचिवालय में 10 पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की नियुक्ति
-उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन
-अल्मोड़ा में बेस अस्पताल और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के बीच करार एक साल के लिए बढ़ाया
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-राज्य खाद्य आयोग की सालाना रिपोर्ट को विधानसभा में रखने पर लगी मुहर
-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली को दी हरी झंडी
-उत्तराखंड राज्य प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर
-उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की विनियमावली को दी मंजूरी
-हरिद्वार कुंभ मेला के लिए मेला अधिष्ठान को मंजूरी, 45 पद किए शामिल