देहरादून। प्रदेश में गरीब सवर्णों के लिए लागू 10 फीसद आरक्षण के लिए पात्रता के संबंध में सरकार ने आदेश जारी किए हैं। राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव के साथ ही राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर निर्धारित पात्रता के आधार पर आवेदनकर्ताओं को प्रमाणपत्र जारी करने को कहा गया है।
राज्य सरकार गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय कर चुकी है। अब उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2019 की धारा-तीन के तहत आरक्षण लाभ देने के लिए पात्रता भी सरकार ने तय कर दी हैं। इस संबंध में राजस्व प्रभारी सचिव सुशील कुमार ने आदेश जारी किए हैं। 10 फीसद आरक्षण अनुमन्यता के लिए पात्र आवेदनकर्ताओं को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शर्तें भी तय कर दी गई हैं।
यह प्रमाणपत्र उन्हीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति को जारी किया जाएगा, जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आमदनी आठ लाख रुपये से कम होगी। परिवार की आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे से प्राप्त आमदनी शामिल होगी। यह आय आवेदन के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी होगी।
आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण के लिए ये नहीं होंगे पात्र
-परिवार की कुल वार्षिक आय आठ लाख से अधिक
-कृषि भूमि पांच एकड़ या उससे अधिक
-आवासीय भवन 1000 वर्गफुट या उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल
-अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड -अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्गगज या उससे अधिक आवासीय भूखंड।