पिता की हत्या में पुत्र दोषी करार

देहरादून। विकासनगर क्षेत्र के सहसपुर में छह साल पूर्व संपत्ति के लिए पिता की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने हत्यारोपित बेटे को दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को सजा का ऐलान किया जाएगा।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा के अनुसार, 12 दिसंबर 2013 को जाकिर पुत्र फकीरा निवासी छरबा ने सहसपुर थाने में तहरीर दी थी कि उसके पिता फकीरा पुत्र फतेह आलम 11 दिसंबर 2013 की रात को घर में सोए थे। अगले दिन सुबह उसके भाई वादिर ने बताया कि पिता फकीरा बिस्तर पर मृत पड़े हैं। मौके पर जाकर देखा तो चारपाई के नीचे खून पड़ा था। फकीरा के सिर व चेहरे पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मृतक की पुत्री अख्तरी के बयान दर्ज कराए।अख्तरी ने बताया कि उसके पिता फकीरा उसके नाम पर जमीन करना चाहते थे। इस कारण भाई वादिर पिता से नाराज था। पुलिस ने विवेचना के बाद वादिर को हत्यारोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, दरांती और सुंआ भी बरामद कर लिए। विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप राणा, इंस्पेक्टर यशपाल सिंह बिष्ट ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। वहीं, एडीजीसी बहुगुणा ने बताया के अभियोजन पक्ष से पुलिस ने 18 गवाह बनाए थे, जिसमें से 11 गवाहों के बयान हुए। पुख्ता सबूत को देखते हुए अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने हत्या में वादिर को दोषी करार दिया। 11 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है।

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