हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए पिरान कलियर सरीफ में दुकानदारों का बकाया माफ करने के फैसले पर रोक लगा दी है।
हरिद्वार निवासी उमर सिद्दीकी ने याचिका दायर कर बताया था कि सरकार के इसी साल पिरान कलियर में दुकानदारों का बकाया माफ करने का निर्णय लिया लिया है। जो गलत है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाय।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने बकाया माफ करने के आदेश पर रोक लगा दी। बताया जाता है कि यह राशि करोड़ों में है।