नई दिल्ली : सरकार जल्द ही निजी कारों को टैक्सी की तरह यात्रियों को ले जाने की सुविधा देने जा रही है। हालांकि, दिन भर में ऐसी कारें सिर्फ 3-4 अधिकतम ट्रिप ही कर सकती हैं। वीइकल पूलिंग पॉलिसी पर परिवहन मंत्रालय गंभीरता से काम कर रहा है और इस व्यवस्था का उद्देश्य है सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या को कम करना।
सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग ने इस योजना पर काफी काम किया है और इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि राज्य सरकारें इसे ठीक तरह से लागू करें। साथ ही आयोग ने राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिया है कि कार पूल करने की यह व्यवस्था टैक्सी और कैब सर्विस की तरह न हो जाए। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी गाड़ियां एग्रीगेटर के जरिए परिवहन विभाग के रेकॉर्ड से जोड़ी जाएंगी। इन एग्रीगेटर के जरिए यात्रियों के केवाईसी का रेकॉर्ड रखा जाएगा। निजी गाड़ियों को यह सर्विस शुरू करने से पहले कार मालिकों को अपना इंश्योरेंस भी करवाना होगा।