देहरादून । उत्तराखंड में अब दो से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा की तर्ज पर पंचायत प्रतिनधियों के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में राज्य सरकार विधानसभा के चालू सत्र में मंगलवार को पंचायती राज एक्ट में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। विधेयक पारित होने के बाद इसी के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में सितंबर में पंचायत चुनाव संभावित हैं।
विचलन के माध्यम प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब संशोधन विधेयक मंगलवार को विस सत्र में पेश होने जा रहा है। सूत्रों की मानें तो संशोधन विधेयक में दो बच्चों व शैक्षिक योग्यता के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा एक्ट के तमाम प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियां रह गई थीं। इन्हें भी संशोधन के जरिये दूर कराया जाएगा।गौरतलब है कि राज्य में हरिद्वार को छोड़ बाकी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। चुनाव सितंबर में संभावित हैं। पंचायती राज एक्ट के संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद इसी के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में उन लोगों को मन मसोसकर मसोसकर रहना पड़ सकता है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।