सीताराम येचुरी को कश्‍मीर जाने की मिली सशर्त इजाजत, जानें क्‍या है कोर्ट की शर्त

नई दिल्‍ली,। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी को जम्‍मू कश्‍मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है। यह इजाजत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस अब्दु्ल नजीर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दिया है। कोर्ट की ओर से येचुरी के दौरे को इजाजत के साथ रखी गई शर्त में कहा गया है कि उनका यह दौरा राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्‍कि केवल मित्र के तौर पर पार्टी नेता युसुफ तारीगामी से मुलाकात के लिए होगी येचुरी ने ट्वीट कर कहा,’सुप्रीम कोर्ट ने मुझे श्रीनगर जाने की इजाजत दी है और युसुफ तारीगामी से मुलाकात कर उनके स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में वापस जानकारी देने को कहा है। उनसे मिलने के बाद मैं कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दूंगा।’येचुरी की याचिका 19 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। पिछले शुक्रवार को जस्टिस एनवी रमना के समक्ष मामले को रखा गया और उन्होंने आदेश दिया था कि सोमवार, 26 अगस्त को इसपर सुनवाई होगी जो नहीं हो पाई।सीपीएम सदस्य तारीगामी को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद करने के दौरान विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था। तारीगामी सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर की भंग विधानसभा में चार बार सदस्य रह चुके हैं।इससे पहले सीजेआइ रंजन गोगोई ने येचुरी से कहा, ‘हम आपको जम्‍मू कश्‍मीर जाने की इजाजत देंगे आप पार्टी के महासचिव हैं। किसी और कारण ने वहां मत जाइए। उन्‍होंने पहले भी जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। उस वक्‍त भाकपा के डी राजा भी येचुरी के साथ थे। उन्‍हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। यह जानकारी सीपीआई (एम) ने ट्वीट करके दी थी।

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