ITR फाइल करने से चूक गए हैं

नई दिल्ली। आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है लेकिन आप 31 अगस्त तक एसेसमेंट ईयर 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आप आयकर विभाग की ओर से भारी जुर्माने को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन इन विकल्पों को जानने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल, आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आप 5,000-10,000 रुपये तक के लेट फाइन के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।आयकर अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 139(4) के तहत दण्ड शुल्क के साथ आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। इसके तहत आयकर रिटर्न भरने में जितनी अधिक देरी होगी, उतना अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।आयकर विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, जो टैक्‍सपेयर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि के बाद अपना ITR फाइल करते हैं, उन पर अधिकतम 10,000 रुपये तक की पेनल्‍टी लगाई जा सकती है। छोटे टैक्‍सपेयर को पेनल्‍टी के मामले में थोड़ी राहत दी गई है। जिन टैक्‍सपेयर की इनकम 5 लाख रुपये तक है, उन्‍हें तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपया जुर्माने को तौर पर देना होगा। जो करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं, उन्‍हें पेनाल्‍टी के तौर पर 5,000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं, साल में ढाई लाख रुपये तक की आमदनी वाले निवासी एवं अनिवासी भारतीयों को आयकर से छूट प्राप्त है। वहीं 60-80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा तीन लाख रुपये तक की है। वहीं, 80 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का कर नहीं देना होता।

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