देहरादून। देश में यातायात के नियमों को तोड़ना बुधवार से जेब पर भारी पड़ेगा। परिवहन विभाग ने कंपाउंडिंग (प्रशमन) की नई दरों को लागू कर दिया है। सचिव परिवहन शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कंपाउंडिंग की नई दरों को मंजूरी दे दी गई थी, उन्हें जस का तस लागू किया गया है। मोटरयान अधिनियम की 35 धाराओं के तहत जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। सचिव शैलेश बगोली के मुताबिक, अधिसूचना जारी होने के साथ ही संशोधित दरें प्रभावी हो गई हैं।
परिवहन विभाग के परिवहन कर अधिकारी ग्रेड एक और उनसे ऊपर श्रेणी के सभी अधिकारी इन सभी धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों में निर्धारित दरों के अनुरूप कंपाउंडिंग शुल्क वसूलेंगे। पुलिस विभाग के अधिकारी भी अगस्त 2106 को जारी अधिसूचना के तहत कंपाउंडिंग की कार्रवाई कर सकेंगे।