उत्तराखंड में कोरोना के जानलेवा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन में लोगों के अनावश्यक अपने घर से निकलने पर रोक रहेगी। जरूरी कामों के लिए ही घर से निकला जा सकेगा। दवाएं, दूध और अखबार जैसी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि अखबारों के कर्मचारी, पत्रकार, अखबार के वितरक और अखबार ढोने वाली गाड़ियों पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे: सरकार से जारी आदेश में कहा गया कि 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले लोगों पर आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। महामारी ऐक्ट के तहत लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारियों को सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने का अधिकार भी होगा।
अखबार ले जाने वाले वाहनों पर किसी तरह की रोक नहीं है। ऐसे संचालक, जो कि पहाड़ी इलाकों में अखबार ले जाते हैं, वह संबंधित जिलाधिकारियों के यहां से परमिट भी बनवा लें, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। –उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव