उच्चतम न्यायालय ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका के संबंध में उत्तर प्रदेश सकार को नोटिस जारी किया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सिद्दीकी के लिए बहस करते हुए कहा, ‘प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बताया गया है। वह पांच अक्तूबर से जेल में हैं। जब हम मजिस्ट्रेट से पत्रकार से मिलने की अनुमति मांगने गए, तो उन्होंने कहा कि जेल जाओ।’
इसपर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जा रहा है। शुक्रवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी।
बता दें कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य को मथुरा पुलिस ने पांच अक्तूबर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जब वे दलित लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस के एक गांव जा रहे थे।