तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पूरे राज्य में दो हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की शनिवार को घोषणा की. स्टालिन ने एक बयान में कहा, ‘अपरिहार्य कारणों से लॉकडाउन लगाया जा रहा है’. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मेडिकल एक्सपर्ट के अलावा शुक्रवार को जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक से मिली जानकारियों के आधार पर यह फैसला लिया गया है’. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पूर्ण लॉकडाउन 10 मई को सुबह चार बजे से 24 मई को सुबह चार बजे तक लागू रहेगा. तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 26,465 नए मामले आए और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 197 लोगों की मौत हो गई. राज्य में संक्रमण के मामले 13.23 लाख हो चुके हैं और मृतकों की संख्या 15,171 पर पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 1,35,355 मरीजों का फिलहाल कोरोना का इलाज चल रहा है.
लॉकडाउन के दौरान क्या खुला और क्या रहेगा बंद?
(1) वैक्सीनेशन सेंटर्स लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहेंगे.
(2) होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक, दोपहर 12 से 3 बजे तक और शाम 6 से 9 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि यहां बैठकर खाने की इजाजत किसी को नहीं होगी. लोगों को केवल खाना पैक करा कर घर ले जाने की अनुमति होगी.
(3) फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स जैसे कि स्विगी और जोमैटो को भी इसी अवधि के दौरान अपनी सर्विस देने की इजाजत होगी.
(4) चाय की दुकानें दोपहर तक खुली रहेंगी, हालांकि लोगों को केवल पैक करा कर घर ले जाने की इजाजत होगी.
(5) ई-कॉमर्स कंपनियों को भी भोजन, किराने का सामान, मांस, प्रोविजन सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी गई है.
(6) लॉकडाउन के दौरान अम्मा कैंटीन खुली रहेंगी.
(7) फूल और फलों की दुकानों को दोपहर तक खुले रहने की इजाजत होगी.
(8) राशन की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर तक खुली रहेंगी.
(9) अधिकतम 50 लोगों को शादी में और 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत होगी.
(10) बैंक और अन्य संबंधित सेवाएं 50 प्रतिशत लोगों के साथ संचालित होंगी.
(11) अस्पताल, लैब, फार्मेसी, मेडिकल शॉप्स, एम्बुलेंस की सर्विस जारी रहेंगी.
(12) कूरियर सर्विस भी जारी रहेंगी.
(13) निर्माण कार्यों को जारी रहने की अनुमति होगी.
(14) पेट्रोल/डीजल स्टेशन हमेशा की तरह जारी रहेंगे.
(15) 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ सभी किराने का दुकान, मछली और मांस स्टालों को दोपहर तक संचालित करने की इजाजत होगी.
(16) प्राइवेट और पब्लिक बस, टैक्सी, कैब, ऑटो का संचालन लॉकडाउन के दौरान बंद रहेगा. लोगों को प्रूफ के लिए दस्तावेजों के बिना शादी समारोहों, अंतिम संस्कार और अन्य जरूरी यात्रा के लिए जाने की इजाजत होगी.
(17) इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
(18) ब्यूटी पार्लर, हेयरकटिंग सैलून और स्पा बंद रहेंगे. अन्य स्थान जैसे मनोरंजन क्लब, बार, एम्यूजमेंट पार्क, जहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, वो भी बंद रहेंगे.
(19) थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
(20) सभी पूजा स्थल भी जनता के लिए बंद रहेंगे.