मंगलवार से पूरे प्रदेश में 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। रविवार शाम को शासन की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है। आदेश के अनुसार, 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, सोमवार को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, सब्जी, फल, दूध, मीट आदि का कारोबार सात बजे से लेकर सुबह दस तक हो सकेगा। प्रदेश मे अगले आदेशों तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण जारी रहेगा।

वहीं, देहरादून में जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू के मौजूदा आदेश जारी रहेंगे। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। उसके बाद 18 मई तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट जारी रहेगी।

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