दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य  

उत्तराखंड में 18 मई तक लागू रहने वाले कर्फ्यू में दूसरे राज्य से आने वालों किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके साथ ही राज्य के भीतर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपेार्ट या नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी होगा। राज्य के भीतर अंतर जिला आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन आवाजाही की वाजिब वजह भी बतानी होगी। कोविड कर्फ्यू में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।

यहां रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
उतराखंड आने के लिए वेब पोर्टल- htpp://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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