कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एंबुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग-अलग दरों को जरूरत के आवश्यकता के अनुसार घटाया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने को लेकर सहमति दी है। टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर भी कोई कर नहीं लगेगा। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है।

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