हरिद्वार: दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय भारत भूषण पांडेय ने खारिज कर दी है शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि शिकायतकर्ता अमरपाल की पुत्री माला की शादी आरोपी रोबिन के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। आरोप लगाया था कि 8 जुलाई 2019 को हुई शादी के बाद से पुत्री के सुसरालीजन उसे दहेज को लेकर तानाकशी करने लगे थे।
वारदात से एक दिन पहले पुत्री माला ने अपने मायके वालों को फोन बताया था कि उसके पति रोबिन व ससुरालीजन उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान व मारपीट कर रहे हैं। अगले दिन पुत्री माला की संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूबने से मौत हो गई थी। घटना की शिकायत मृतका माला के पिता अमरपाल ने कोतवाली रानीपुर में दर्ज कराई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद एडीजे तृतीय कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति रोबिन की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।