प्रदेश में 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक महफूज

उत्तराखंड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 2018 में राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया था। अक्तूबर 2021 में यह कार्रवाई स्थगित रखने की अवधि खत्म हो रही है। अब प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रस्ताव के तहत उत्तराखड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत 2018 की धारा 4 निकायों में अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को आगामी तीन वर्षों तक स्थगित रखा जाएगा। मंत्रिमंडल में 22 प्रस्ताव आए, जिनमें से एक पर निर्णय नहीं हुआ।

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