गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी रोकें राज्य सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा मामले में पीड़ितों की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस संबंध में गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अनुपालन रिपोर्ट जमा कर दी है वहीं कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। इससे पहले देश में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्यों को एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने के आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हिंसा करने वाले गोरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें। गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को निचली अदालतों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को गलत बताते हुए कहा था कि वो इसके खिलाफ है।

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