हाईकोर्ट नैनीताल ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। अदालत ने कोविड से जुड़े प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि, कोविड नियमों का पालन करने हुए बदरीनाथ, केदारनाथ सहित चारों धामों में यात्रा शनिवार 18 सिंतबर से शुरू होगी। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड यात्रा के लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। कोरोना काल में चारधाम यात्रा बंद कर दी गई थी लेकिन अब यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इससे पहले मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने की।यात्रा को खोलने की याचना करते हुए सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र पेश किया। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया उत्तराखंड के साथ-साथ देश में कोविड मामलों में कमी आयी है। सभी मंदिर, स्कूल, न्यायालय, संसद खुल चुके हैं। इसलिए चारधाम यात्रा को भी कोविड के नियमों के पालन के साथ खोलने की अनुमति दी जाय। महाधिवक्ता ने कहा कि, चारधाम यात्रा बंद होने से लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दूसरे पक्ष के अधिवक्ता शिव भट्ट ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जो एसओपी जारी की है उसमें कमियां हैं। यात्रा को प्रतिबंधों के साथ खोला जाए।