यूपी सहित पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों की कोरोना जांच नहीं होगी। साथ ही पाजिटिव आने पर यात्रियों को वापस भी नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, जिला प्रशासन बॉर्डर पर कोरोना जांच को लेकर अंतिम फैसला ले सकता है। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करना होगा।
सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने कहा कि राज्य के बॉर्डर पर कोविड जांच की व्यवस्था को बहुत पहले ही समाप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर न जांच अनिवार्य है और जांच में पॉजिटिव आने के बाद किसी को वापस भी नहीं भेजा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोरोना जांच के संदर्भ में जिला प्रशासन अपने स्तर से भी निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार काफी पहले ही बॉर्डर पर जांच की व्यवस्था को समाप्त कर चुकी है।
उत्तराखंड में कोविड केसों के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। कोरोना केसों में कमी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। नई गाइडलाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह भी अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसी के साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है।